सोमवार की सुबह 7:00 बजे से गौतमबुद्ध नगर में अनलॉक लागू हो जाएगा। मतलब, सभी गतिविधियां एक बार फिर शुरू होंगी, लेकिन इसके लिए भी कुछ नियम-कायदे लागू किए गए हैं। इन नियम कायदों की गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने विस्तार से जानकारी दी है। डीएम की ओर से एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है। जिसका आम आदमी से लेकर व्यापारी, कारोबारी, कंपनी, फैक्ट्री, दफ्तर, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में पालन किया जाएगा।
गौतमबुद्ध नगर के एडीएम प्रशासन दिवाकर सिंह ने बताया कि वीकेंड कर्फ्यू की वजह से मरीजों की संख्या 600 से कम होने के बावजूद भी लॉकडाउन में ढील सोमवार से दी जाएगी। हालांकि साप्ताहिक बंदी के दौरान इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से जुड़ी दुकानें खुलेंगी। अनलॉक के दौरान जिले में 5 दिन सुबह 7:00 बजे तक नई गाइडलाइंस के मुताबिक राहत मिलेगी। लेकिन नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन नई गाइडलाइंस के साथ लागू रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब और शॉपिंग मॉल नहीं खुल सकेंगे।
No comments:
Post a Comment