Thursday, June 3, 2021
उत्तर प्रदेश में नए वाहन का 7 दिन में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो डीलर और मोटर मालिक पर लगेगा भारी जुर्माना
उत्तर प्रदेश में बिना रजिस्ट्रेशन अब चमचमाती गाड़ियां रोड पर दौड़ना मंहगा साबित होगा। परिवहन विभाग ने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए मोटर वाहन अधिनियम की कई धाराओं में परिवर्तन किया है। इसे एक जून से प्रभावी कर दिया गया है। नए नियम के मुताबिक, यदि कोई वाहन शोरूम से निकलने के सात दिनों के बाद भी बिना रजिस्ट्रेशन के सड़क पर दौड़ता हुआ मिला तो डीलर को वाहन पर लगने वाले रोड टैक्स का 15 गुना जुर्माना देना होगा, जो यूपी में करीब डेढ़ गुना तक बैठता है। यदि गाड़ी किसी दूसरी जगह से खरीदी गई है और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो गाड़ी मालिक को रोड टैक्स का एक तिहाई जुर्माना देना होगा।
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
'दिल्ली का नाम बदलकर 'इंद्रप्रस्थ' रखा जाए':पीके खंडेलवाल एमपी !
'दिल्ली का नाम बदलकर 'इंद्रप्रस्थ' रखा जाए', इस विषय में सांसद @PKhandelwal_MP ने गृहमंत्री @AmitShah को पत्र लिखा।
No comments:
Post a Comment