सूचना प्रसारण मंत्रालय ने प्राइवेट टीवी चैनलों के लिए जारी की अडवाइजरी
सूचना प्रसारण मंत्रालय ने प्राइवेट टीवी चैनलों के लिए अडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि केबल टीवी नेटवर्क रेग्युलेशन ऐक्ट 1995 के तहत अर्द्धसत्य या किसी की मानहानि करने वाली सामग्री का प्रसारण नहीं होना चाहिए।
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