Friday, October 9, 2020

सूचना प्रसारण मंत्रालय ने प्राइवेट टीवी चैनलों के लिए जारी की अडवाइजरी

सूचना प्रसारण मंत्रालय ने प्राइवेट टीवी चैनलों के लिए अडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि केबल टीवी नेटवर्क रेग्युलेशन ऐक्ट 1995 के तहत अर्द्धसत्य या किसी की मानहानि करने वाली सामग्री का प्रसारण नहीं होना चाहिए।

No comments:

Post a Comment

जान से बढ़कर है क्या रील!

उत्तर प्रदेश पुलिस को कड़ा कदम उठाना पड़ेगा इन रीलबाजों के खिलाफ ,ऐसे काम नहीं चलेगा क्योंकि चालान करने से इन पर फर्क नहीं पड़ता ,कोर्ट में...