गौतमबुद्ध नगर:कोरोना के कारण फैली महामारी से लोगों को बचाने के आम आदमी को सामाजिक स्थानों पर अनावश्यक इकठ्ठा होने से रोकने के लिए और आने वाले त्योहारों का ध्यान रखते हुए पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्ध नगर आलोक सिंह ने जनपद में धारा 144 को 30 अगस्त तक लागू करने के आदेश दिए हैं।
एडीसीपी कानून एवं व्यवस्था श्रद्धा पांडे ने बताया जुलाई और अगस्त में सावन का महीना और शिवरात्रि, बकरीद, स्वतंत्रता दिवस, मोहर्रम, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे बड़े त्योहारों को देखते हुए असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था को भंग किए जाने की आशंका के चलते गौतमबुद्ध नगर में धारा 144 लागू रहेगी।
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