Saturday, August 1, 2020

'अनलॉक-3' का नोएडा में फायदा नहीं, अब 31 अगस्त तक धारा-144 लागू, जिम और सिनेमा हॉल रहेंगे बंद

 नोएडा गौतमबुद्ध नगर जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लागू धारा-144 को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है. यहां अनलॉक-3 के गाइडलाइंस लागू नहीं होगी. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने कहा, "गौतम बुद्ध नगर में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध 31 अगस्त तक लागू रहेंगे."

जिला पुलिस ने बताया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इस अवधि में राजनीतिक, सामाजिक, खेल संबंधी या धार्मिक सम्मेलन करने और विरोध प्रदर्शन के तहत रैलियां निकालने की मनाही होगी.

एक अगस्त से अनलॉक-3 शुरू हो रहा है. इसके मुताबिक, COVID-19 कंटेनमेंट जोन के बाहर और अधिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है. गाइडलाइन के मुताबिक, अब नाइट कर्फ्यू लागू नहीं होगा. स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक कार्यक्रम पहले की तरह ही बंद रहेंगे. गाइडलाइंस के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन (जहां अधिक हैं कोरोना के मामले) को छोड़कर बाकी जगहों पर सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल को खोला जा सकता है. हालांकि गृह मंत्रालय ने कहा कि इन गतिविधियों को शुरू करने की तारीखें स्थिति का आकलन करने के बाद अलग से तय की जाएंगी.

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