Sunday, June 28, 2020

नोएडा मास्क या ग्लब्स फेंकने वालों पर 5,000 जुर्माना लगेगा

नोएडा विकास प्राधिकरण ने रविवार को नए नियम की घोषणा की है जिसके तहत मास्क लफ्ज़ या पर्सनल प्रोटेक्टिव ( पीपीपी)  किट सीधे कूड़ा कचरा में फेंकने वालों पर ₹5000 का अर्थदंड लगाया जाएगा इन चीजों को निस्तारित करने के लिए करीब 15 दिन पहले विकास प्राधिकरण की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई थी जिसका लोग पालन नहीं कर रहे हैं
 उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 अप्रैल को कोरोना वायरस संक्रमण  रोकने के लिए मांस को क्लोज पहनना अनिवार्य कर दिया था उसके अगले दिन नोएडा विकास प्राधिकरण ने शहरवासियों से एक अपील की थी कहा था कि कोई भी सीधे मास का गलत कूड़े में ना फेंके इसके लिए एक एजेंसी की नियुक्ति की गई है लोग ऐसी संक्रामक वस्तुएं उस एजेंसी को उपलब्ध करवा दें इस अपील के बावजूद लोग लगातार मार्च को गलत सीधे कचरे में फेंक रहे हैं जिसके कारण सफाई कर्मचारी संकट में पड़ रहे हैं अब विकास प्राधिकरण ने ऐसा करने वालों को अर्थदंड लगाने का निर्णय लिया है

 अधिकरण ने हेल्थ डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर एस सी मिश्रा ने कायम केवल उन लोगों पर प्लेन लगाएंगे जो जहां तहां मास्को ग्लास्टेक ने पकड़े जाएंगे निर्धारित डस्टबिन में मास्को ग्लास फेंकने वालों पर नहीं लगाया जाएगा हम शहर के लोगों से एक बार फिर अपील करते हैं कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें शहर में उपलब्ध करवाए गए काले रंग की डस्टबिन में ही मास्को गलत सके जिससे उनका उचित ढंग से निस्तारण किया जा सकता है

 नोएडा में मास्को ग्लब्स के रूप में प्रतिदिन करीब 25 किलो कचरा निकल रहा है इसे एकत्र करने के लिए की एजेंसी की नियुक्ति की गई है जो घर-घर जाकर ऐसा कचरा इकट्ठा कर रही है एससी मिश्रा ने बताया कि पूरे शहर से यह खतरनाक कचरा एकत्र करके सेक्टर 25 में ले जाया जाता है वहां इसके निस्तारण की व्यवस्था की गई है मेरठ की एक एजेंसी सेक्टर 25 के नियमों के अनुसार इस कचरे को निस्तारित कर रही है

 नोएडा के सामाजिक संस्था जन शक्ति सेवा समिति के प्रमुख सदस्य रवि कांत मिश्रा का कहना है हम लोगों को लगातार अपील कर रहे हैं कि हमास क्लब और पी पी के जैसे उपयोग किए गए कचरे का सही ढंग से निस्तारण करें सबसे पहले कोशिश करें कि इन चीजों को व्यवस्थित तरीके से सैनिटाइज कर दें इसके  करीब 72 घंटे तक पॉलिथीन में बंद करके घर इसके सुरक्षित कोने में रखें इसके बाद शहर में नियुक्ति गई संस्था को उपलब्ध करवा दें इससे संक्रमण का खतरा बहुत कम और खत्म भी किया जा सकता है

 प्राधिकरण ने यह एडवाइजरी जारी की थी
 सामान्य लोग ग्लव्स और मांस का उपयोग करने के बाद इन्हें सीधा डस्टबिन में नहीं डालें एक अलग पॉलिथीन में 72 घंटे के लिए बंद करके रखे इसके बाद सामान्य कच्छे में डाल सकते हैं
 जिन घरों में कौर टाइम या कोरोना वायरस  इलाज करवाने के बाद वापस लौटे लोग हैं व्यस्त माल की गई दवाओं के रैपर मार्च व्यवसाय पर या घर से निकलने वाला कचरा सामान्य कचरे में ना डालें सफाई कर्मचारियों को नहीं दें ऐसे लोगों के लिए शहर में एक संस्थानिक की गई है संस्था के हेल्पलाइन नंबर पर डायल करें और उन्हें अपने घर से निकलने वाला कचरा सौंप दें या एजेंसी तय प्रक्रिया के तहत इस कचरे का निस्तारण करेगी

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