कोरोना महामारी में मुश्किलों का सामना कर रहे यूपी के वकीलों के लिए राहत भरी खबर है. यूपी के वकीलों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर सूबे में अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी संस्था यूपी बार काउंसिल उन्हें 25 हजार रुपये की आर्थिक मदद मुहैया कराएगी. आर्थिक मदद पाने के लिए पीड़ित वकीलों की तरफ से उनके परिवार के किसी सदस्य या परिचित को बार काउंसिल में आवेदन करना होगा. आवेदन के साथ उस बार काउंसिल की संस्तुति भी लगानी होगी, जहां वकील रजिस्टर्ड होकर प्रैक्टिस करते थे.
वकीलों को आर्थिक मदद मुहैया कराने का फैसला सोमवार को यूपी बार काउंसिल की बैठक में लिया गया. बैठक में कहा गया कि कोरोना काल में अदालतें बंद होने से वकीलों की आमदनी वैसे भी बंद हो गई है. कोरोना से पीड़ित होने के बाद वकील तीन से चार हफ्ते तक प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे और साथ ही उन्हें खुद और परिवार का भी इलाज कराना पड़ सकता है. ऐसे में यूपी के जो भी वकील कोरोना की चपेट में आएंगे, बार काउंसिल उन्हें 25 हजार रुपये की आर्थिक मदद मुहैया कराएगा.
बार काउंसिल के चेयरमैन जानकी शरण पांडेय के मुताबिक आर्थिक रूप से कमजोर वकीलों की मदद के लिए अलग से योजना बनाई गई है, जिसे बाद में अमल में लाया जाएगा. यूपी बार काउंसिल के इस फैसले से वकीलों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. वकीलों ने यूपी बार काउंसिल के इस फैसले की सराहना की है.
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