Wednesday, July 29, 2020

अनलॉक 3 मैं स्कूल-कॉलेज रहेंगे 31 अगस्त तक बंद, सिनेमा हाल और स्विमिंग पूल पर भी पाबंदी जारी

गृह मंत्रालय ने अनलॉक- 3  के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। अनलॉक-3 में इस बार कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ और गतिविधियों को शुरू करने के लिए कदम उठाए गए हैं। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक सभी कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त 2020 तक सख्त लॉकडाउन रहेगा। 5 अगस्त 2020 से रात्रि कर्फ्यू।

5 अगस्त से खुलेंगे जिम, जारी होंगे अलग से दिशानिर्देश
5 अगस्त 2020 से सभी योग संस्थानों और जिम खोलने की अनुमति दे दी गई है। इन सभी जगहों पर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा।

स्कूल-कॉलेज रहेंगे 31 अगस्त 2020 तक बंद
स्कूल, कॉलेज और सभी शैक्षणिक संस्थान 31 अगस्त 2020 तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन/डिस्टेंसिंग स्टडी पहले की तरह जारी रहेगी।

सिनेमा हाल अभी रहेंगे बंद
सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसी सभी जगहों पर पाबंदी रहेगी।
अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने और मेट्रो बंद
गृह मंत्रालय द्वारा दी गई मंजूरी के अलावा सभी तरह की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी रहेगी। मेट्रो रेल सेवाओं पर भी पाबंदी जारी रहेगी। सामाजिक/ राजनैतिक/ खेल/ मनोरंजन/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक आयोजनों और बड़े समारोहों पर रोक रहेगी.

स्वतंत्रता समारोह महें सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ
गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि 15 अगस्त को राष्ट्रीय, राज्य, जिला, मंडल, निकाय और पंचायत स्तर पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना और मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन
कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त 2020 तक सख्त लॉकडाउन जारी रहेगा। ये जोन स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के मुताबिक जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित किए जाएंगे। इन सभी जगहों पर जरूरी गतिविधियां ही जारी रहेंगी। स्वास्थ्य सेवाओं और जरूरी सामानों की आपूर्ति में लगे लोगों के अलावा यहां से किसी को भी बाहर आने जाने की अनुमति नहीं होगी।

दूसरे राज्य में जाने के लिए जरूर नहीं मंजूरी
एक से दूसरे राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में व्यक्तियों या सामानों की आवाजाही पर कोई भी पाबंदी नहीं होगी. इनमें वह पड़ोसी देश भी शामिल हैं जिन्हें क्रॉस लैंड बॉर्डर ट्रेड के तहत मंजूरी मिली हुई है. सीमा पार करने के लिए किसी भी मंजूरी या फिर ई परमिट की आवश्यकता नहीं होगी.
इन लोगों को है घर में रहने की सलाह
65 साल से अधिक उम्र के, दूसरी बीमारियों से पीड़ित, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। कोरोना वायरस के खतरे की पहचान करने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने का सुझाव दिया गया है।

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