Wednesday, July 1, 2020

गौतम बुद्ध नगर में 31 जुलाई तक लागू रहेगी धारा 144, इन नियमों का करना होगा पालन

गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) में कोरोना के 58 नए केस पाए गए हैं और संक्रमित मामलों की संख्या 2362 हो गई है. कोरोना वायरस की वजह से जनपद गौतम बुद्ध नगर में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है. 17 लोग 24 घंटे के अंदर ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं.

नोएडा: पूरे देश में एक जुलाई, बुधवार से अनलॉक 2.0 शुरू हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर में कोविड-19 के मामलों को देखते हुए यहां 31 जुलाई तक धारा 144 लागू रखने का फैसला लिया गया है. अपर पुलिस उपायुक्त (कानून व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई तक अनलॉक-2 घोषित किया है. उन्होंने बताया कि इसके मद्देनजर जनपद गौतम बुद्ध नगर में पहले से जारी धारा 144 को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है.

इनपर जारी रहेगा प्रतिबंध
अपर उपायुक्त ने बताया कि इसके तहत समस्त स्कूल/ कॉलेज/ शैक्षिक/ प्रशिक्षण/ कोचिंग/ संस्थान इत्यादि 31 जुलाई तक बंद रहेंगे. समस्त सिनेमा हॉल/ जिम/ तरणताल/ मनोरंजन पार्क/ थिएटर / सभागार/ असेंबली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान अग्रिम आदेशों तक नहीं खोले जाएंगे. समस्त सामाजिक/ राजनैतिक/ खेल/ मनोरंजन/ शैक्षिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक कार्यक्रम अन्य सामूहिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी.

उन्होंने बताया कि 10 जुलाई रात्रि तक रात 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक किसी भी व्यक्ति/ वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर).

65 वर्ष से अधिक आयु के समेत इन लोगों को रहना होगा घर के अंदर

उन्होंने बताया कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे. शिवाय ऐसी परिस्थितियों में जिनमें स्वास्थ संबंधी आवश्यकता हेतु बाहर निकलना जरूरी होगा. सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क/ फेस कवर के नहीं निकलेगा एवं सार्वजनिक स्थान पर थूकना वर्जित है.

31 जुलाई 2020 तक लागू रहेगा यह आदेश

अधिकारी ने कहा कि यह आदेश 31 जुलाई 2020 तक लागू रहेगा. इसका उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन में केवल चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर, अन्य किसी भी व्यक्ति का अंदर और बाहर की ओर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा.

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